दिल्ली, 13 जनवरी (विश्ववार्ता): हरियाणा सरकार ने स्थाई रिहायशी प्रमाण-पत्र के नियमों में बड़ा बदलाव करके लाखों लोगों को लाभ प्रदान किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अभी तक 15 वर्षों से हरियाणा में रह रहे परिवारों के ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनते थे। इस समय को घटाकर सरकार ने 5 वर्ष कर दिया है। यानी किसी दूसरे राज्य के जो लोग पिछले 5 वर्षों से प्रदेश में रह रहे हैं, वे यहां के स्थाई नागरिक बन सकेंगे। आयोग द्वारा की जाने वाली ग्रुप-सी और डी की भर्तियों में दूसरे राज्यों के युवा भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें टेम्परेरी आईडी मिलेगी और इसके आधार पर वे आवेदन कर सकेंगे।
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