अभिभावक अगर फीस नहीं दे सकते तो स्कूल को बताएं स्कूल किसी भी विद्यार्थी का नाम नहीं काटेगा
चंडीगढ़, 20 जुलाई, (विश्ववार्ता): हाईकोर्ट की डबल बैंच ने पंजाब में निजी स्कूलों को फीस मामले संबंधित की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है। अदालत ने कहा कि अभिभावक को फीस देनी पड़ेगी और यदि वे फीस नहीं दे सकते तो स्कूल को इस संबंधित अर्जी देकर बता सकते हैं और स्कूल किसी भी विद्यार्थी का नाम नहीं काटेगा।
डबल बैंच ने सिंगल बैंच के फैसले पर मोहर लगाते कहा है कि सभी पक्षों को सिंगल बैंच के फैसले को मानना पड़ेगा। अदालत में इस मामले संबंधित काफी देर तक बहस होती रही।
ज्ञाज रहे 30 जून के फैसले में पंजाब और हरियाणा की सिंगल बैंच की तरफ से निजी स्कूलों को हर तरह की फीस एकत्रित करने की राहत दी गई थी, चाहे कि इन स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा क्लासों की पेशकश की या नहीं। इसके बाद मां-बाप की तरफ से स्कूल फीसों के मामले संबंधित अदालत की डबल बैंच में गुहार लगाई गई थी।
हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह भी निजी स्कूलों की तरफ से कोविड दौरान बंद के मद्देनजर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास न लाने के बावजूद फीस वसूलने पर चिंता जाहिर कर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद आज अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि मां-बाप को स्कूल फीस देनी ही पड़ेगी।
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