दिल्ली, 13 जनवरी (विश्ववार्ता):शहर मे बिजली विभाग के निजीकरण के लिए जारी टेंडर पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए टेंडर जारी करने का रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली यूनियन को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
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