
चंडीगढ़ (विश्व वार्ता) जजों, वकीलों, स्टाफ तथा अदालत में आने वाले मुकदमेबाजो के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत सुनवाई हेतु पंजाब,हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों में लिस्ट हुए केसों पर मई माह में सुनवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट का कहना है कि कोरोना के दृष्टिगत सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 18 मई से 31 मई तक सुनवाई हेतु लगे केसों की तारीख 15 से 28 जुलाई कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि जनता को इस बारे जानकारी देने के लिए केसों की नई तारीख को अदालतों की साइट पर अपलोड कर दिया जाए।
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