राजनीतिक पार्टियाँ और प्रिंटरो -पब्लिशर को चुनाव आयोग के आदेशों की पालना यकीनी बनाने के निर्देश
डिप्टी कमिशनर ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, प्रिंटरो-पबलिशरो और बैंक आधिकारियों के साथ बैठक
40 लाख रुपए तक ख़र्च कर सकेंगे उम्मीदवार
कपूरथला, 12 जनवरी : डिप्टी कमिशनर -कम -ज़िला चुनाव अधिकारी श्रीमती दीप्ति उप्पल ने चुनाव आयोग के आदेशों की पूरी पालना को यकीनी बनाने के उद्देश्य से आज यहाँ अलग -अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, प्रिंटरें -पबलिशरो और बैंक आधिकारियों के साथ विशेष बैठक करके किसी भी हालत में चुनाव संहिता की कोई उल्लंघन न होने की बात की।
उन्होंने सभी को कोरोना से बचाव के लिए ज़रुरी सावधानी अपनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।
कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा आदि के प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स में बैठक दौरान डिप्टी कमिशनर ने राजनीतिक पार्टियाँ से अपील की कि वह चुनाव कमीशन के आदेशों अनुसार ही अपने उम्मीदवारों का प्रचार -प्रसार यकीनी बनाए।
उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार की फोटो वाला पोस्टर सम्बन्धित जगह वाले की मंज़ूरी से बिना न लगाया जाये।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों का चुनाव खर्चा 40 लाख रुपए निर्धारित किया गया है और हर उम्मीदवार की तरफ से अपना नामज़दगी पत्र दाख़िल करने वाले दिन से ले कर चुनाव नतीजे वाले दिन तक किये गए चुनाव खर्च का हिसाब -किताब रखा जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार की तरफ से 10 हज़ार रुपए से अधिक किये जाने वाले खर्च की अदायगी अपने चुनाव खर्च किए सम्बन्धित खुलवाए गए बैंक खाते में से चैक, डिमांड ड्राफ़्ट और नैफट से की जा सकती है।
डिप्टी कमिशनर ने निर्देश दिए कि राजनीतिक पार्टियाँ और उम्मीदवारों की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के द्वारा की जाने वाली इश्तिहारबाज़ी ज़िला स्तरीय मीडिया सरटीफिकेशन और मोनिटरिंग समिति से आगामी सरटीफाई करवाना ज़रूरी है।
उन्होंने कहा कि मतदान दौरान किसी भी सरकारी इमारत या जायदाद पर इश्तिहार की सख़्त मनाही है और प्राईवेट प्रॉपर्टी पर भी किसी तरह के पोस्टर, बैनर आदि लगाने के लिए सम्बन्धित मालिक से इतराज़हीणता (ऐन.ओ.सी) लेनी ज़रूरी है।
प्रिंटरो और पबलिशरों की जत्थेबंदी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत । उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार की चुनाव प्रचार सामग्री छापने समय पर प्रिंटर की तरफ से प्रिंट लाईन और सामग्री की संख्या का ज़िक्र ज़रूर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धित अपेक्षित जानकारी सम्बन्धित आर.ओ. के दफ़्तर में भी दी जायेगी।
इसी दौरान बैंकों के आधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि डिप्टी कमिशनर ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेशों अनुसार किसी भी शक्की बड़ी रकम जमा करवाने और निकलवाने सम्बन्धित जानकारी बैंक की तरफ से चुनाव दफ़्तर के साथ सांझी की जायेगी। उन्होंने बताया कि यदि एक लाख रुपए से अधिक की रकम जमा करवाई या निकलवाई जा रही है या इस की आर.टी.जी.ऐस. करवाई जा रही है या उम्मीदवार या उसके पति या पत्नी के खाते में से निकाली जा रही है तो इस की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दी जायेगी।उन्होंने बताया कि यदि बड़ी रकम या 10 लाख रुपए से अधिक की रकम निकाली जा रही है तो चुनाव दफ़्तर के ध्यान में ला कर यह जानकारी आमदन कर विभाग के नोडल अधिकारी के साथ सांझी की जायेगी।
इस मौके चुनाव तहसीलदार मनजीत कौर और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधी और प्रकाशक सभी प्रतिनिधी उपस्थित थे।























