दिल्ली 28 मई (विश्ववार्ता) सुर्पीम कोर्ट ने आज कोरोनावायरस महामारी के चलते हुए लॉकडाउन मे फंसे देशभर के प्रवासी मजदूरों के हक मे कहा है कि घर वापसी के लिए प्रवासी मजदूरों से बस और ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकारें मजदूरों का किराया देंगी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दीं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता और वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस भी हुई।
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