पंजाब के इस जिले के शराब पियक्कडों के लिए बुरी खबर , अगले 48 घंटो के लिए जिले मे रहेगा ड्राई डे
जालंधर लोकसभा उप चुनाव को लेकर जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए महत्वूपर्ण ये आदेश
चंडीगढ़, 8 मई (विश्ववार्ता) पंजाब के जालंधर जिले मे लोकसभा उपचुनाव को लेकर 10 मई को मतदान होना है जिसे लेकर जिला मैजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए आज यानि की 8 मई शाम 6 बजे से लेकर 10 मई शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसके अलावा फिर 13 मई को शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। बताया जा रहा है कि आने वाले अगले दो दिनों तक जालंधर में शराब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जालंधर लोकसभा उपचुनाव के चलते शराब के ठेकों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते शहर के सभी ठेके बंद रहेंगे।
जिला मैजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने चुनाव प्रक्रिया के उचित संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए है। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 8 मई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा तथा 5 से अधिक व्यक्तियों के साथ जनसभा करने पर पाबंदी होगी। इस दौरान केवल 4 व्यक्तियों के साथ डोर-टू-डोर जाकर प्रचार किया जा सकेगा। इसी तरह जिले में 8 मई शाम 6 बजे से 10 मई तक वोटिंग तक ड्राई डे रहेगा और शराब की बिक्री नहीं होगी।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं का वोट जालंधर जिले में नहीं है, उन्हें 8 मई को शाम 6 बजे से 10 मई को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक लोकसभा क्षेत्र से बाहर रहना होगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं करेगा।
मतगणना के दिन 13 मई को भी शराब की ब्रिकी नहीं होगी। जारी आदेशों के अनुसार पोलिंग क्षेत्र के किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, परिसरों, दुकानों एवं अन्य स्थानों, सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर ड्राई डे के दौरान दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, क्लब व अन्य जगहों पर शराब की बिक्री व परोसना प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान क्लब, स्टार होटल, रेस्टोरेंट आदि में शराब बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। बिना लाइसैंस वाले स्थानों पर शराब की स्टोरेज पर आबकारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।