आप नेता संजय सिंह की जमानत के बाद पत्नी का बडा बयान आया सामने
यह जश्न मनाने का सही मौका नहीं, संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद ऐसा क्यों बोल गईं उनकी पत्नी ?
चंडीगढ़, 3 अप्रैल (विश्ववार्ता) छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत देने का आदेश मंगलवार को दिया गया। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर आप नेता को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। वहीं जमानत के बाद संजय सिंह की पत्नी ने कहा है कि अभी वह खुशी नहीं मनाएंगी ।
शराब घोटाले में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रंिग एक्ट के तहत आरोपी बनाए गए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद संजय संिह को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी. छह महीने जेल में रहने के बाद संजय सिंह अब बाहर आएंगे. शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अभी भी तिहाड़ जेल में हैं. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्डिंग से जुड़े एक मामले में जेल में बंद हैं. ऐसे में न्यूज18 की टीम ने संजय सिंह की पत्नी अनिता सिंह से पति को जमानत मिलने पर बातचीत की।अनिता सिंह ने साफ किया कि जब तक मेरे तीनों भाई सतेंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल जाती, लड़ाई जारी रहेगी. यह लड़ाई बहुत लंबी है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया. पीठ ने कहा कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन इस मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते।
अनीता सिंह से जब संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद पूछा गया कि कितनी खुशी है तो उन्होंने कहा कि अभी खुशी हमारी अधूरी है। अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि हमारे तीन बड़े भाई, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया अभी जेल में हैं। जब तक हमारे तीनों भाई जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारी खुशी अधूरी है। साथ ही तब तक कोई जश्न नहीं मनाएंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। देश की जनता सब कुछ देख रही है।
बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने मंगलवार को छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर आप नेता को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया।