पंचकूला 1 जुलाई ( विश्व वार्ता)-हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन सहित अन्य के खिलाफ किया मामला दर्ज।
PTI मामले में HSSC के पूर्व चेयरमैन व अन्य के खिलाफ किया मामला दर्ज।
हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा राज्य चौकसी ब्यूरो सेक्टर 17 थाने में किया गया मामला दर्ज।
शिकायत के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 20 जुलाई 2006 में विज्ञापन के ज़रिए 1983 पीटीआई की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे।
तथा चयन के लिए 28 दिसंबर 2006 को चयन प्रक्रिया की घोषणा की गई थी।
जिसके अनुसार कुल 200 अंक की लिखित परीक्षा व 25 अंक के साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाना था।
परंतु इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए अयोग्य उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए चयन मानदंडों में बार-बार परिवर्तन किया।
आयोग के अध्यक्ष द्वारा 30 जून 2008, 11 जुलाई 2008 व 31 जुलाई 2008 को मनमाने तरीके से चयन मानदंडों में बदलाव किया गया।
जिन पर आयोग के किसी अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे।
31 जुलाई 2008 के निर्णय के संबंध में चयन आयोग के कार्यालय टिप्पणी लेखन में 11 जुलाई 2008 द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के विरुद्ध मुख्यमंत्री निवास के सामने विरोध प्रदर्शन का हवाला दिया गया।
तथा 31 जुलाई 2008 के निर्णय द्वारा आयोग के अध्यक्ष ने सभी योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाने का निर्णय लिया जिससे स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा किसी दबाव में बार-बार मानदंडों में बदलाव किया गया।
माननीय उच्च न्यायालय में इस संबंध में सुनवाई के दौरान अपने उपरोक्त निर्णयों को सही ठहराने के लिए एक पृष्ठ प्रस्तुत किया गया जिसमें 3 अगस्त 2008 को चयन मानदंड निर्धारित करने के बारे में आयोग के सभी अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त निर्णय प्रस्तुत किया गया।
जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को समाप्त करने के लिए तैयार किया गया दस्तावेज माना।
इस प्रकार तत्कालीन अध्यक्ष ने चयन आयोग के सदस्यों के साथ मिलकर झूठा दस्तावेज तैयार किया।
उपरोक्त चयन प्रक्रिया में आयोग के सदस्यों ने अपने उम्मीदवारों को साक्षात्कार में अनुचित लाभ देते हुए अत्यधिक ( कुल 30 अंक 30 में से 20 से 27 तक) प्रदान किए तथा योग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से वंचित रखने के लिए (कुल 30 अंक में से केवल 7 से 9 अंक तक दिए हुए हैं)
इस प्रकार हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सदस्यों व अधिकारियों ने अपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, आपराधिक षड्यंत्र रचकर, कानून के अनुसार कार्य न करके, झूठे साक्ष्य गढ़ कर और फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन्हें असल के तौर पर इस्तेमाल करके अयोग्य उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुंचाने का अपराध किया है।
मामले में राज्य चौकसी ब्यूरो के DSP शरीफ सिंह की शिकायत पर हुई कार्रवाई।
IPC की धारा 166, 193, 466, 468, 471, 120 बी व भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 की धारा 13(2) और 13(1)डी के तहत किया गया मामला दर्ज।