चंडीगढ़ 9 मई( विश्व वार्ता)- हरियाणा सरकार के कार्यालयों में आने वाले दिनों में और रौनक बढ़ेगी। हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि कार्यालयों में ग्रुप सी के लिए उपस्थिति पर 33 प्रतिशत का प्रतिबंध अब जूनियर इंजीनियर के पद पर लागू नहीं होगा। ये सभी कार्य दिवसों पर अपनी डयूटी करेंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा (राज्य व चंडीगढ़ स्थित सरकारी कार्यालयों को) ग्रुप ए और बी अधिकारियों की शत प्रतिशत तथा ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की 33 प्रतिशत क्षमता के साथ गत 3 मई, 2020 को खोलने का आदेश जारी किया था। परंतु आज निर्णय लिया गया है कि ग्रुप सी के लिए उपस्थिति पर 33 प्रतिशत का प्रतिबंध जूनियर इंजीनियर के पद पर लागू नहीं होगा।
इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड / निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों / मुख्य प्रशासकों, सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, को पत्र जारी किया गया है।
इस दौरान सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के बचाव और सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा के कार्यालयों में उपस्थित होने से छूट दी गई है। नेत्रहीन और अन्य विकलांग कर्मचारी ‘स्पर्श’ पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, इसे देखते हुए ऐसे दिव्यांग कर्मचारियों की कोरोनो वायरस बीमारी की चपेट में आने की अधिक संभावना है। यह न तो उनके हित में है और न ही अन्य कर्मचारियों के हित में। कार्यालयों में नेत्रहीन और अन्य विकलांग कर्मचारियों भले ही वे आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे हों, को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने पर जोर न दिया जाए।
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