चंडीगढ नगर प्रशासन के आबकारी विभाग की आयुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता मे हुई बैठक
विभाग ने 1 अप्रैल से उत्पाद शुल्क नीति को लागू करने के संबंध में हितधारकों को जागरूक किया
चंडीगढ़, 29 मार्च (विश्ववार्ता) नगर प्रशासन के आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें हरसुहिन्दर पाल सिंह बराड़, कलेक्टर (आबकारी) सह अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त की उपस्थिति में लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर बॉटलिंग प्लांट लाइसेंसधारियों और शराब के थोक लाइसेंसधारियों द्वारा उत्पाद शुल्क नीति 2024-25 के अनुपालन और आदर्श आचार संहिता पर चुनाव आचार संहिता के दिशानिर्देशों को लागू करने के निर्देश दिये।
विभाग ने एक अप्रैल से उत्पाद शुल्क नीति को लागू करने के संबंध में हितधारकों को जागरूक किया। विभाग ने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अलावा, हितधारकों को उत्पाद शुल्क नीति 2024-25, उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 और उसके तहत बनाए गए नियमों और ईसीआई द्वारा जारी एमसीसी दिशानिर्देशों का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, अन्यथा नीति के तहत सख्त कार्रवाई के साथ-साथ आईपीसी के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। किसी भी उल्लंघन के मामले में अंतरराज्यीय तस्करी के खतरे पर अंकुश लगाने पर जोर दिया गया।
उत्पाद शुल्क विभाग ने बोतल विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं पर जोर दिया कि विभाग अंतरराज्यीय तस्करी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और उत्पाद शुल्क नीति 2024-25, उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 और उसके तहत बनाए गए नियमों से किसी भी विचलन में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेगा।
जन्नत बैबरीज बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस रद्द
विनय प्रताप सिंह, उपायुक्त सह उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त, यूटी ने उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए ज़न्नत बैबरीज- बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान मिली विसंगतियों के आधार पर लाइसेंसधारी को नोटिस जारी किया गया। लाइसेंसधारी की बात सुनकर आबकारी-कराधान आयुक्त द्वारा लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बॉटलिंग प्लांट को उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने सील कर दिया है।