7 साल बाद नाभा जेल ब्रेक मामले मे आया अदालत का बडा फैसला
अदालत ने इतने 22 आरोपियों को सुनाई सजा, 6 किया बरी
चंडीगढ़, 23 मार्च (विश्व वार्ता) नाभा जेल ब्रेक मामले में साढ़े 7 साल बाद माननीय अदालत का आज बडा फैसला आया। नाभा जेल ब्रेक कांड में अदालत ने असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट सहित 22 आरोपितों को दोषी करार दिया है, जबकि छह को बरी कर दिया जिनमे जबकि नरेश नारंग, जितिंदर, मोहम्मद आसिम, तेजिंदर शर्मा, रविंदर विक्की सहोता और रंजीत को बरी कर दिया गया है।
अदालत नेे 22 आरोपियों को 2 से 10 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एच.एस. ग्रेवाल ने सुनाया है। गौरतलब है कि यह मामला लगभग साढ़े 7 वर्ष तक चला, जिसकी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के आधार पर प्रतिदिन संचालित की जाती थी। इसमें गुरप्रीत सिंह मंगेवाल, मंजीत सिंह, गुरजीत सिंह लाडा, सहायक जेल अधीक्षक भीम सिंह, जगमीत सिंह, मनजिंदर सिंह, सुलखान सिंह, गुरप्रीत बब्बी खेड़ा, पलविंदर पिंडा, गुरप्रीत सेखों, किरणपाल सुखचैन, राजविंदर, कुलविंदर टिबरी, सुनील कालरा, अमनदीप ढोडियां, अमन समेत 2 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।