जयपुर. यहां की विशेष अदालत ने बुधवार को जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 आतंकियों को दोषी करार दिया। एक आरोपी शहबाज हुसैन कोसबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।मई 2008 को परकोटे में 8 जगहों परसिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 जख्मी हुए थे।
कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह औरविस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया। शुक्रवार को कोर्टइनकी सजा पर फैसला सुना सकता है।