हाईकोर्ट ने पंजाब के फरीदकोट बेअदबी मामले में डेरा मुखी की अर्जी को किया खारिज
चंडीगढ़, 5 मई (विश्ववार्ता): पंजाब के फरीदकोट में हुए बेअदबी मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने डेरा प्रमुख राम रहीम की अर्जी को खारिज कर दिया है। राम रहीम ने मामले में कोर्ट से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट समेत कुछ अन्य दस्तावेजों की मांग की थी। लेकिन कोर्ट द्वारा इस मांग को खारिज कर दिया गया है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व अन्य के खिलाफ गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले की सुनवाई फरीदकोट कोर्ट से चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दी थी। आपको बता दें कि साल 2017 में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को साध्वियों से रेप के मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी. तब से वह हरियाणा की सुनारिया जेल में अपनी सजा काट रहा है. सीबीआई की पंचकूला अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी डेरा प्रमुख को दोषी ठहराया था।