सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण लागू होगा 1 जून से
दूसरे चरण में सोने के आभूषणों/कलाकृतियों के लिए 3 अतिरिक्त कैरेट 20, 23 और 24 कैरेट को शामिल किया जाएगा
जैतो,1 मई ( विश्व वार्ता) केंद्र सरकार ने कहा कि सोने के आभूषण और कलाकृतियों (संशोधन) ऑर्डर, 2022 की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण 1जून, 2022 से लागू होगा।
अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण में भारतीय मानक आईएस 1417 में उल्लिखित सोने के भूषणों/कलाकृतियों के लिए तीन अतिरिक्त कैरेट अर्थात 20, 23 और 24 कैरेट को शामिल किया जाएगा। इस चरण में 32 नए जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां पहले चरण के क्रियान्वयन के बाद एक ‘परख एवं हॉलमार्क केंद्र (एएचसी)’ स्थापित किया गया है। जिलों की सूची बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर उपलब्ध है।केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल, 2022 को आदेश को अधिसूचित किया था।बीआईएस 23 जून 2021 से देश के 256 जिलों में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनिवार्य हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन में सफल रहा है, जिसमें हर दिन 3 लाख से अधिक सोने की वस्तुओं को एचयूआईडी के साथ हॉलमार्क किया जा रहा है।बीआईएस ने एक आम ग्राहक को बीआईएस से मान्यता प्राप्त परख एवं हॉलमार्क केंद्र (एएचसी) में अपने बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच कराने की अनुमति देने का प्रावधान किया है।
एएचसी प्राथमिकता के आधार पर आम उपभोक्ताओं से सोने के आभूषणों का परीक्षण करेगा और उपभोक्ता को शुद्धता की रिपोर्ट प्रदान करेगा। उपभोक्ता को जारी की गई परीक्षण रिपोर्ट उपभोक्ता को उनके आभूषणों की शुद्धता के बारे में आश्वस्त करेगी और यदि उपभोक्ता अपने पास पड़े आभूषणों को बेचना चाहता है तो यह उपयोगी भी होगी।
सोने के 4 आभूषणों के लिए परीक्षण का शुल्क 200 रुपए है। सोने के 5 आभूषणों या अधिक के लिए लिए शुल्क 45 रुपए प्रति गहने रखा गया है।उपभोक्ता सोने के आभूषणों के परीक्षण पर विस्तृत दिशानिर्देश और मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की सूची को बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in के होम पेज के माध्यम से देख सकते हैं।उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए एचयूआईडी नंबर वाले हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता और शुद्धता को बीआईएस केयर ऐप में ‘वेरीफाई एचयूआईडी’ का उपयोग करके भी सत्यापित किया जा सकता है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।