राज्य की मार्केट कमेटियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
चंडीगढ 12 अप्रैल (विश्ववार्ता): हरियाणा में रबी सीजन 2020-21 के दौरान खरीद कार्यों में लगे लोगों के स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिसर (मंडियां, आढ़ती परिसर, मजदूरों का शयन क्षेत्र, बैंक, मंडियों आदि में खाने के स्थान) संक्रमण का स्थल न बन जाएं, इसलिए राज्य की मार्केट कमेटियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक खरीद केंद्र पर कोविड-19 के सेनेटरी प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने खरीद कार्यों के बारे में राज्य सरकार के प्रबन्धों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मार्केट कमेटियों को कई निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, कमेटियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि मंडियों में आने वाले मार्केट कमेटी के ठेकेदारों के कारिंदों और मजदूरों समेत मार्केट कमेटी के सभी कर्मचारियों और मजदूरों को मास्क पहनना होगा और निजी इस्तेमाल के लिए कम से कम 70 प्रतिशत अल्कोहल युक्त सैनिटाइजऱ की पोर्टेबल सैनिटाइजऱ बॉटल अपने साथ रखनी होगी।
उन्होंने बताया कि मंडियों में, मास्क, हाथ धोने के लिए स्थान (साबुन और चलते पानी के साथ) और कम से कम 70 प्रतिशत अल्कोहल युक्त सैनिटाइजऱ की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मंडी क्षेत्रों को नियमित रूप से सुवासित, साफ और कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।
प्रवक्ता ने बताया कि श्रमिकों के लिए सोने का स्थान हवादार होना चाहिए और इसे नियमित रूप से सुवासित और साफ किया जाना चाहिए। मंडियों में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए और स्नानगृह और शौचालयों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और इन्हें नियमित रूप से सुवासित, साफ और कीटाणुरहित करना चाहिए।
इसके साथ ही, मार्केट कमेटियों को अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए नियमित आधार पर कोविड-19 जोखिम कारकों और बचावात्मक व्यवहार (जैसे, खांसी शिष्टाचार, हाथ धोने आदि) पर अद्यतन जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए हंै। कमेटियों को भी मंडियों और अपने परिसरों या दुकानों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना चाहिए और मंडी कार्यों से जुड़े आवश्यक कर्मचारियों और श्रमिकों को अनुमति दी जानी चाहिए।
प्रवक्ता ने सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मार्केट कमेटियों और खरीद एजेंसी के कर्मचारियों और श्रमिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंडी कार्यों के दौरान एक मीटर की दूरी बनाकर रखी जाए। इसके अलावा, गेहूं की नीलामी के समय, केवल उन्हीं को अनुमति दी जाए नीलामी के लिए आवश्यक हों। इसके अलावा, मंडी संचालन की अवधि के दौरान जहां किसान और श्रमिक रहते हैं या सोते हैं, वहां 2 मीटर की सामाजिक दूरी बनाकर रखी जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि मंडियों में आने वाले कर्मचारियों, श्रमिकों व किसानों को परिसरों और दुकानों में कोविड-19 के बारे में संकेत चिन्ह लगाकर भी इसके लक्षणों से अवगत कराया जाना चाहिए।
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