चंडीगढ, (विश्ववार्ता): 29 साल पहले 1991 में एक आईएएस अधिकारी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के किडनैपिंग के आरोप में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत मामले मे आज सैनी के केस की पैरवी एपीएस दयोल ने मोहाली अदालत मे की, 3 घंटे चली बहस के बाद अदालत ने सैनी की अग्रिम जमानत का फैसला सोमवार तक सुरक्षित रख लिया। बतां दे कि कल सुमेध सिंह सैनी की तरफ से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट सतनाम सिंह कलेर पेश हुए थे लेकिन उन्होने कल अपना नाम वापिस ले लिया
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