पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का बडा फैसला, रेप पीडि़ता का गर्भपात कराने का दिया आदेश
चंडीगढ़, 29 जून (विश्ववार्ता) पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज रेप पीडि़ता के गर्भपात को लेकर बडा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने रेट पीडिता को गर्भपात कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चोट बताया है। अपने विस्तृत आदेश में, न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा कि एक अविवाहित महिला की गर्भावस्था को समाप्त करने के मुद्दे से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रावधानों को संकीर्ण व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है।