पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से जीरा शराब फैक्ट्री को मिली राहत
पढिये क्या कहा हाईकोर्ट ने
चंडीगढ़, 14 मार्च (विश्व वार्ता): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने जीरा शराब फैक्टरी को राहत देते हुए एथेनॉल फैक्ट्री से बाहर निकालने की हाई कोर्ट ने इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को भी दिए आदेश दिए कि वह एथनॉल निकालते समय पूरी सुरक्षा दें।
हाईकोर्ट ने इस काम को पूरा करने के लिए फैक्ट्री को 1 हफ्ते का समय दिया है।फैक्टरी ने ही हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था की फैक्ट्री में भारी मात्रा में एथेनॉल रखा हुआ है जो कि बेहद घातक साबित हो सकता है। वह इस मामले में पंजाब सरकार इस एथेनॉल को बाहर निकालने का आग्रह कर चुके हैं लेकिन सरकार उनकी मांग को नहीं मान रही है।