चंडीगढ, 3 मार्च (विश्ववार्ता) सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रधानमन्त्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी।
5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा कि यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी, जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती।