उत्तर प्रदेश ,10 जून (विश्ववार्ता ) उत्तर प्रदेश में गाय की हत्या करने पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है, गाय के अंग-भंग करने पर 7 साल तक की सजा होगी। 1955 में बने अधिनियम में संशोधन किया गया है।
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