दिल्ली, 12 अक्तूबर (विश्ववार्ता): हाथरस केस का इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशासन से नाराजगी जताई. कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से कहा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट के इस सवाल पर चुप हो गए. उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था.
हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बाहर आई पीड़िता के परिजनों की वकील सीमा कुशवाहा ने यह जानकारी दी. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार बोल रहे हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट में सीमन नहीं आया है. एडीजी को लॉ की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए. पीड़िता के परिजनों की वकील ने एडीजी को रेप की परिभाषा पढ़ने की सलाह दी और कहा कि मेरे पास सारी रिपोर्ट आ चुकी है. उन्होंने कहा कि जज ने जब क्रॉस क्वेश्चन किए, तब प्रशासनिक अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था.