पंजाब के जालंधर वासियों के लिए जरूरी खबर
मीट-अंडे की दुकानें बंद रखने के दिये आदेश
चंडीगढ,19 सितंबर (विश्ववार्ता) पंजाब के जालंधर जिला मैजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने जिले में मीट-अंडे की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए है। दरअसल, जैन महापर्व संवत्सरी के संबंध में 19 सितम्बर को जाब्ता फौजदारी संहिता-1973 की धारा-144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर की सीमा में आती सभी मांस और अंडे की दुकानों और स्टालों, बूचडख़ानों को बंद रखने का आदेश दिया है।
डिप्टी कमिश्नर ने आदेश में बताया कि इस दिन होटल, ढाबों और परिसरों में मांस व अंडा बनाने और परोसने पर भी पूर्ण तौर पर प्रतिबंध रहेगा।