मुंबई, 23 सिंतबर (विश्ववार्ता) पाली हिल्स स्थित अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय पर हुई तोडक़ कार्रवाई मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। देशभर की नजर हाई कोर्ट में इस मामले में होने वाली सुनवाई पर है। कंगना ने अपनी याचिका में संशोधन करके बीएमसी से दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। वहीं बीएमसी ने अपने जवाब में दावा किया है कि कंगना की याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसीलिए अभिनेत्री की याचिका ख़ारिज करके उन पर जुर्माना लगाना चाहिए।
बीएमसी ने कंगना के कार्यालय के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए 9 सितंबर को तोड़ दिया था। हाईकोर्ट में कंगना की ओर से याचिका दायर कर बीएमसी की कार्रवाई को रोकने की मांग की गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने कंगना को राहत देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन कंगना का दावा है कि जब तक कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई, तब तक बीएमसी ने कार्यालय के 40 फीसदी ध्वस्त कर दिया था। इसमें कई कीमती संपत्ति शामिल है। इसीलिए उन्होंने अपनी याचिका में संशोधन करके बीएमसी से 2 करोड़ रुपए का मुआवजा की मांग की हैं। कंगना के संशोधित याचिका के बाद बीएमसी ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि याचिका में मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती है। इसलिए इस याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। हलफनामे में बीएमसी ने बताया है कि उसने किस कानूनी प्रक्रिया के तहत कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण को तोड़ा है।
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ਅਦਿਤੀ ਰਾਓ ਹੈਦਰੀ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਫਿਲਮ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੰਬਈ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (IANS,ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)...