23 जुलाई से शुरू होगी ई-कोर्ट सेवा
चंडीगढ़, 17 जुलाई (विश्ववार्ता): कोविड-19 के कारण पैदा हुई स्थिति के मद्देनजऱ पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा सुनवाई के अधीन मामलों का निपटारा ई-कोर्ट के द्वारा करने का फ़ैसला किया गया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती मनीषा गुलाटी ने बताया कि महिला आयोग में फिलहाल निजी सुनवाई के लिए कोर्ट आदि नहीं लगाई जा रही है। इसलिए पंजाब राज्य महिला आयोग में महिलाओं द्वारा भेजी जा रही शिकायतें और आयोग में दिन-प्रतिदिन बढ़ती शिकायतों के मद्देनजऱ आयोग द्वारा ई-कोर्ट शुरू करने का फ़ैसला किया गया है और यह ई-कोर्ट 23 जुलाई, 2020 से काम करना शुरू कर देगा।
उन्होंने बताया कि ई-कोर्ट ज़ूम ऐप के द्वारा लगाई जाएगी और केस की सुनवाई के समय से सम्बन्धित जि़ले के क्राइम अगेंस्ट वूमैन से सम्बन्धित डीसीपी / एसीपी / एसपी / डीएसपी मौके पर उपस्थित रहेंगे, जिससे आयोग द्वारा पीडि़त महिला मामले से सम्बन्धित मौके पर लिए गए फ़ैसले सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।