चंडीगढ़ , 1 जुलाई: (विश्ववार्ता):चंडीगढ़ प्रशासन ने आज अनलॉक 2.0 की गाईड लाइन जारी की जिसमें ऑड-ईवन सिस्टम जो वर्तमान में जिन बाजारों में के साथ साथ स्ट्रीट वेंडर्स पर भी लागू होगा। पंजाब की तरह स्कूटर / मोटरसाइकिल पर अधिकतम दो व्यक्ति, कार में 4 व्यक्ति और एक ऑटो-रिक्शा में 3 व्यक्ति (ड्राइवर सहित) को अनुमति दी जाएगी। सभी सवार लोगों को मास्क का उपयोग करना होगा और वाहन मालिकों द्वारा स्वच्छता रखनी होगी । सभी दुकानों / रेस्तरां को सुबह10 से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
कॉल सेंटर / औद्योगिक प्रतिष्ठानों को रात की शिफ्टों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते उनके कर्मचारी कार्यालय / कारखाने के परिसर से कफ्र्यू की अवधि के दौरान 10 बजे से 5बजे तक बाहर न निकलें।
अपनी मंडियों और ऑर्गेनिक मार्केट्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे। अंतर-राज्यीय बस सेवा अगले आदेश तक निलंबित रहेगी।
विवाह कार्यों में मादक सर्व की अनुमति होगी । इसके लिए आबकारी विभाग से विशिष्ट अनुमति लेनी जरूरी होगी ।फिलहाल सभी जगह बार बंद रहेंगे।
भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सामाजिक,राजनीतिक,खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक,सांस्कृतिक,धार्मिक कार्यों और अन्य बड़ी मंडलियों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह की जगहों पर गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। मास्क पहनने का कड़ाई से पालन करना होगा । सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दिशानिर्देशों,निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा।
बैठक मे चंडीगढ प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल वी पी सिंह बदनोर, उनके सलाहकार मनोज परिदा आदि उपस्थित थे।