दिल्ली, 8 जून: (विश्ववार्ता): हरियाणा की निचली अदालतों में हिंदी का आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर अदालत ने अपनी स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमे कुछ ग़लत नहीं है। ब्रिटिश काल से निचली अदालतों में स्थानीय भाषाओं में काम होता रहा है। 80 प्रतिश लोग अंग्रेजी में कार्रवाई नहीं समझ पाते।
कोर्ट ने कहा -हरियाणा सरकार के आदेश से ऐसा नहीं लगता कि हिंदी में वकीलों या जजों के सहज होने पर अंग्रेजी में जिरह नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता वकील को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा ।
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