दिल्ली, 8 जून: (विश्ववार्ता) अनलॉक 1 की गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। जहां भी पाबंदी होगी, वहां पर अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आइए जानते हैं क्या-क्या आज से खुलेगा और क्या रहेगा बंद
हमारे पास स्थायी रूप से लॉक नहीं हो सकता है, जीवन को चलना चाहिए. यह सभी जिम्मेदारियों और निर्धारित गाइड लाइन्स का पालन करना लोगों की जि़म्मेदारी है,
कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सब कुछ खोला जाएगा।
– पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। हालांकि, ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे।
– दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता-पिता से बात कर के स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकते हैं। अभी जुलाई महीने से स्कूलों को खोलने की कोशिश की जाएगी, जिस पर राज्य अपने विवेकानुसार फैसला ले सकते हैं। जुलाई में ये तय होगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं।
– तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें आदि को खोलने पर विचार होगा।
कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन
कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत होगी। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि कंटेनमेंट जोन में लोगों का मूवमेंट ना हो। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर-घर का सर्विलांस होगा। राज्यों की तरफ से कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन तय किए जा सकते हैं, जहां नए मामले आने की अधिक संभावना हो। इन बफर जोन में जिला प्रशासन अपने विवेकानुसार पाबंदियां लगा सकता है।
जारी रहेगा नाइट कफ्र्यू
रात का कफ्र्यू जारी रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कफ्र्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कफ्र्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
कहीं भी आ-जा सकते हैं लोग
एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, राज्यों को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे देंगे।
जरूरी ना हो तो बच्चे-बुजुर्ग घर में रहें
अनलॉक 1 में भी 65 साल से अधिक के बुजुर्गों और 10 साल से कम के बच्चों के लिए दिशा-निर्देश हैं कि वह बाहर ना निकलें, जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई और बहुत ही जरूरी वजह ना हो।
आरोग्य सेतु ऐप करें इंस्टॉल
आरोग्य सेतु ऐप की वजह से कोरोना के रिस्क के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। ऐसे में सभी दफ्तरों को कहा गया है कि वह ये सुनिश्चित करें कि हर कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप हो, जिनके पास भी स्मार्टफोन हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी लोगों से आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने को कहा जा सकता है।
राज्य सरकारों के पास अधिक ताकत
अब राज्य सरकारों को अधिक ताकत दी गई है। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने तो प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वहां पर लॉकडाउन 15 जून तक लागू रहेगा।
अन्य निर्देश
हर कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो
फेस मॉस्क या चेहरे को ढकना अनिवार्य
सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य
दुकान में एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं
दुकान में एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी अनिवार्य
शादी के लिए अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को इजाजत
पान, गुटका और तंबाकू खाकर पब्लिश प्लेस पर थूकने पर पाबंदी
प्रोत्साहन
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