चंडीगढ़, 29 मई- हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय ने राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के पेंशन संशोधन से जुड़े मामलों और शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है।
हरियाणा के प्रधान महालेखाकार श्री विशाल बंसल ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पेंशनभोगियों के पेंशन संशोधन से जुड़े मामलों के निपटान के लिए शुरू की गई इस विशेष सुविधा के तहत संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी, ट्रेजरी और पेंशनर को पेंशन प्राधिकार ऑनलाइन भेजे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी अपने स्तर पर अपनी यूजर आईडी से पेंशन प्राधिकार स्वयं भी प्राप्त कर सकता है। इस सुविधा के लिए पेंशनर को अपने स्तर पर इस प्रणाली पर स्वयं का पंजीकरण करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी इस कार्यालय से टोल फ्री नम्बर 18001023292 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली पर अपने मोबाइल नम्बर द्वारा अपना पंजीकरण करवाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी को शिकायत के निवारण की जानकारी उसके मोबाइल के साथ-साथ शिकायत निवारण प्रणाली पर भी दी जाएगी।
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