कहा वीडियो “दुर्भाग्यपूर्ण और सदमा देने वाला
बिहार, 29 मई (विश्ववार्ता): पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर कफन को मां का आंचल समझ खेल रहे बच्चे का वीडियो वायरल होने पर नोटिस लिया है। कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई?। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस एस. कुमार की खंडपीठ गुरुवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर एक अन्य मामले की सुनवाई कर रही थी। उसी समय न्यायमूर्ति एस. कुमार ने चीफ जस्टिस का ध्यान इस खबर की ओर कराया।
खंडपीठ ने उस वीडियो को “दुर्भाग्यपूर्ण और सदमा देने वाला” बताया और इस मामले में केंद्र सरकार, भारतीय रेल, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव व अन्य को पक्षकार बनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस घटना का पूरा ब्यौरा व परिस्थितियों की जानकारी हलफनामा दायर कर अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया है साथ ही अनाथ बच्चे की भी अपडेट जानकारी मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी।
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