बैंक/ए.टी.एमज़ को पूरा हफ़्ता चलाने की आज्ञा दी, पोस्टल और कोरियर सेवाएं अब कफ्र्यू बंदिशों से बाहर की गई
सभी मामलों में कोविड-19 प्रोटोकोल की सख्ती से पालना ज़रूरी
चंडीगढ़, 31 मार्च:मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा कल से कफ्र्यू में की गई वृद्धि के दौरान पंजाब सरकार द्वारा आज जारी नई हिदायतों में अब राज्य में स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ, डॉक्टरों और रेगुलर मरीज़ों को कफ्र्यू पास की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि बैंकों/ए.टी.एमज़ को भी सारा हफ़्ता खुले रहने की इजाज़त होगी, बशर्ते कि कोविड-19 के सभी प्रोटोकोल की पालना की जाए।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा कल मंत्रियों के समूह के साथ कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा के बाद गृह विभाग द्वारा आज नई हिदायतें जारी कर दी गई हैं। यह हिदायतें प्रोटोकोल की पालना को यकीनी बनाते हुए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रणाली को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जारी की गई हैं।
नई हिदायतों के अनुसार जि़ला मैजिस्ट्रेटज़ को औपचारिक तौर पर कफ्र्यू 31 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाने के लिए बता दिया गया है। पहले से ही दी गई छूटों को जारी रखने के अलावा डाकघरों और कोरियर सेवाओं को भी नई हिदायतों के अनुसार खोलने की आज्ञा दे दी गई है। बैंक और ए.टी.एमज़ को पूरा हफ़्ता खोलने की इजाज़त दे दी गई है जबकि इससे पहले हफ्ते में दो दिन खोलने की ही आज्ञा दी गई थी बशर्ते कि वहां सामाजिक दूरी समेत सभी हिदायतों की पालना की जाए।
स्वास्थ्य एवं मैडीकल शिक्षा विभागों के कर्मचारियों को अब अपने-अपने विभागों द्वारा जारी पहचान पत्रों के द्वारा काम करने की आज्ञा होगी, इसलिए उनको अलग से कफ्र्यू पास की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
इसी तरह प्राईवेट अस्पतालों /नर्सिंग होमज़ /जांच लैबोरेटरियाँ के डॉक्टरों को कफ्र्यू पास के बिना पंजाब मैडीकल /डैंटल कौंसिल या इंडियन मैडीकल एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र के आधार पर काम करने की इजाज़त होगी। प्राईवेट नर्सिंग होमज़ के अन्य मुलाजि़मों को सम्बन्धित अस्पताल के प्रशासन की अपील पर पास जारी किए जाएंगे।
इसी तरह मरीज़ों को अस्पताल और नर्सिंग होमज़ द्वारा जारी किए मरीज़ कार्ड /दवाओं वाली रसीद के आधार पर प्राईवेट अस्पतालों, नर्सिंग होमज़ और जांच लैबोरेटरियों समेत सभी अस्पतालों में जाने की इजाज़त होगी। नए मरीज़ों को ई-पास के द्वारा ही जाने की इजाज़त होगी। हालाँकि गंभीर मरीज़ों को बिना किसी पास या कार्ड के द्वारा अस्पताल जाने की आज्ञा होगी।
दिशा-निर्देशों में यह तय किया गया है कि नशे से पीडि़त व्यक्तियों को ओट/नशा मुक्ति केन्द्रों द्वारा जारी की गई दवा वाली पर्ची /कार्ड के आधार पर इन केन्द्रों में जाने की इजाज़त होगी।
जि़ला अथॉरिटी को हिदायतें जारी की गई हैं कि विदेशों से आए व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रोटोकोल की सख्ती से पालना को यकीनी बनाया जाए।
स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अन्य राज्यों से दाखि़ल होने वाले किसी भी व्यक्ति को लक्षण न होने पर भी घर में एकांतवास होना होगा और लक्षण होने की सूरत में अस्पताल में एकांतवास या फिर आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा।