नई दिल्ली. आधार-पैन कार्ड को लिंक करने की मियाद मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर थी। सीबीडीटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की मियाद 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गई है। विभाग ने आठवीं बार यह समयसीमा बढ़ाई है। इससे पहले आधार-पैन लिंक की डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने बढ़ाकर 31 दिसंबर किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया थाऔर पैन कार्ड जारी करने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की बायोमेट्रिक आईडी को अनिवार्य बताया था। आयकर एक्ट के सेक्शन 139-एए (2) के मुताबिक, हर व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड हो और वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य हो, उसे आयकर विभाग को अपना आधार नम्बर बताना होता है।