दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से नही मिली राहत
कोर्ट ने केजरीवाल को इस तारिख तक ईडी की रिमांड पर भेजा
पढिये क्या कहा कोर्ट मे केजरीवाल ने
चंडीगढ़, 27 मार्च (विश्ववार्ता): दिल्ली के शराब नीति केस) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी. इस मामले पर अब 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने 2 अप्रैल तक ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है. 28 मार्च को केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म हो रही है। ऐसे में ईडी गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश करेगी. वहीं, केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
मैं ईडी का धन्यवाद देता हूं- केजरीवाल
केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया है। ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगाई है. मैं ईडी का धन्यवाद देना चाहता हूं ये केस दो साल से चल रहा है आप सभी कागजों को पढ़ेंगे तो पूछेंगे कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? केजरीवाल ने कहा कि क्या एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए यह उचित ग्राउंड है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक बयान रगुंटा का है. वह मेरे पास जमीन मांगने आया था, मैंने कहा था कि जमीन एलजी के अधिकार में आता है।