दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की जनहित याचिका खारिज की
जानें दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा
चंडीगढ़, 27 मार्च (विश्ववार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। [सुरजीत सिंह यादव बनाम भारत संघ और अन्य]
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे की जांच कार्यपालिका और राष्ट्रपति पर निर्भर है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
कोर्ट ने कहा, “क्या न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश है? हमने आज के अखबार में पढ़ा कि एलजी इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं. इसके बाद यह राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा। वह एक अलग विंग के लिए है. हम समझते हैं कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं। कोई भी आदेश क्यों पारित किया जाना चाहिए? हमें राष्ट्रपति या एलजी को कोई मार्गदर्शन नहीं देना है. कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति शासन लागू करती है। उनका मार्गदर्शन करना हमारा काम नहीं है. हम इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि कार्यकारी शाखा इस सब की जांच कर रही है।”