चंडीगढ़ (विश्व वार्ता) पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अनुसार रजिस्ट्रार संजीव बेरी ने एक आदेश जारी कर कहां है कि जो भी मामले सुनवाई हेतु सितंबर माह में रखे गए थे उन सभी की सुनवाई दिसंबर माह तक स्थगित कर दी गई है। इस आदेश में कहा गया है कि यदि वकील चाहे तो मामले की शीघ्र सुनवाई हेतु अर्जी दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने ये आदेश पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में फैल रहे करोना को मद्देनजर रख जारी किया है।