लोकसभा चुनावों के चलते इस जिले के कमिश्नर ने जारी किये सख्त आदेश
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चंडीगढ़, 10 अप्रैल (विश्ववार्ता) लोकसभा चुनावों के चलते जालंधर ज्वाइंट कमिश्नर संदीप शर्मा ने जालंधरवासियों के लिए आदेश जारी किए है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक, धार्मिक स्थलों, विवाह-शादियों के समय मैरिज पैलेस, होटल आदि पर हथियार नहीं ले जा सकेगा।
यहां तक कि हथियारों की प्रदर्शनी, सोशल मीडिया पर भी हथियारों वाले गाने तस्वीरें, वीडियो पर सख्त प्रतिबंध है। जारी हुए आदेशों में कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण भी नहीं दे सकता। यह आदेश 9 अप्रैल 2024 से 8 जून 2024 तक लागू रहेगे। अगर उक्त आदेशों को कोई व्यक्ति नहीं मानता तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
संयुक्त पुलिस आयुक्त जालंधर संदीप शर्मा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 और शस्त्र नियम, 2016 की धारा 32 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय जालंधर के क्षेत्र में एक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सकते हैं, धार्मिक शादियों/पार्टियों और अन्य सभा स्थलों के अवसर पर विवाह महलों/होटलों/हॉलों आदि में हथियार ले जाना और हथियारों का प्रदर्शन (सार्वजनिक प्रदर्शन) करना सख्त वर्जित है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया/फेसबुक/व्हाट्सएप आदि पर तस्वीरें लेकर या वीडियो क्लिप बनाकर हथियारों और हिंसा/झगड़े और हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों का प्रचार करता है, उन्हें अपलोड नहीं किया जाएगा, ऐसा करना सख्त वर्जित है।