मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग़ैर-कानूनी कॉलोनियों के विरुद्ध सख़्त कदम उठाने के लिए कहा
आम जनता को बड़ी राहत देने के लिए ज़मीन और सम्पत्ति की रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की शर्त ख़त्म करने का लिया फ़ैसला
भविष्य में ग़ैर-कानूनी कॉलोनियां बनने से रोकने के लिए बिल का मसौदा बनाने के आदेश
पंजाब विधान सभा के अगले सत्र में लाया जायेगा बिल
चंडीगढ़, 7 फरवरीः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में भविष्य में ग़ैर कानूनी कॉलोनियां बनने से रोकने के लिए ग़ैर कानूनी कलोनाईज़रों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही के लिए अधिकारियों को बिल का मसौदा तैयार करने के लिए कहा।
जमीन/ सम्पत्ति की रजिस्ट्रेशन के लिए एन. ओ. सी. की शर्त ख़त्म करने के राज्य सरकार के हालिया फ़ैसले के संदर्भ में आज मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फ़ैसले का मंतव्य आम जनता को सुविधा देना है। उन्होंने कहा कि ग़ैर कानूनी कलोनाईज़रों पर शिकंजा कसने के लिए नया कानून बनाने की बेहद ज़रूरत है। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को पंजाब विधान सभा के अगले सत्र से पहले नये बिल का मसौदा तैयार करने के लिए कहा जिससे विधान सभा से इसकी मंजूरी ली जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग़ैर कानूनी कलोनाईज़र सपने दिखा कर लोगों को लूटते हैं और अपनी ग़ैर प्रवानित कॉलोनियां बेच देते हैं। उन्होंने कहा कि ठगे गए लोग इन कलोनियों में बुनियादी सहूलतों के लिए दर-दर की ठोकरें खाते रहते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि कलोनाईज़र ग़ैर कानूनी तरीके से पैसा बना लेते हैं, जबकि उनकी गलत कार्यवाहियों का हर्ज़ाना आम लोगों को भुगतना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और बिना मंजूरी लिए प्लाट बेच रहे कलोनाईज़रों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में ग़ैर कानूनी कॉलोनियां बनाने की इजाज़त नहीं देगी और इस जुर्म में शामिल सभी व्यक्तियों के खि़लाफ़ सख़्त से सख़्त कदम उठाए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ग़ैर कानूनी कलोनाईज़रों के विरुद्ध सख़्त कानून लाया जायेगा, जो पंजाब में किसी भी तरह ग़ैर कानूनी कालोनी बनने से रोकने का काम करेगा।
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