चंडीगढ़, 30 मार्च:पंजाब को सुरक्षित रखने के मद्देनजऱ पंजाब सरकार ने उन एन.आर.आई. और विदेशी यात्रियों के लिए स्वै-घोषणा फार्म जारी किया है जोकि 30 जनवरी, 2020 के बाद पंजाब में दाखि़ल हुए हैं परन्तु उन्होंने अभी तक डिप्टी कमिश्नर, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस के कार्यालयों को विवरण भेजने संबंधी संपर्क नहीं किया।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 30 जनवरी, 2020 के बाद पंजाब में दाखि़ल हुए बहुत से प्रवासी भारतीयों ने अपने जिले में सम्बन्धित अथॉरिटी को अवगत करवा दिया है। उन्होंने कहा कि जिन प्रवासी भारतीयों /विदेशी यात्रियों की अभी तक डिप्टी कमिश्नर, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस के कार्यालयों के द्वारा तस्दीक नहीं हुई उनके लिए यह स्वै-घोषणा फार्म जारी किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रवासी भारतीय और विदेशी यात्री यह स्वै-घोषणा फार्म ‘डायल -112 ’ नेशनल एमरजैंसी रिस्पांस सिस्टम (ईआरएसएस) में तुरंत जमा करवा दें।
उन्होंने आगे कहा कि ऐसे प्रवासी भारतीय / विदेशी यात्री अपने विवरण ‘डायल -112 एप’ पर (जोकि गुगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है) पर या स्रद्बड्डद्य-११२ञ्चश्चह्वठ्ठद्भड्डड्ढश्चशद्यद्बष्द्ग.द्दश1.द्बठ्ठ ईमेल या द्धह्लह्लश्च://ठ्ठद्गह्म्ह्य.द्बठ्ठ/ डायल -112 वैबसाईट पर भी भेज सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी दिए हुए इस ई-मेल या पोर्टल पर ज़रुरी विवरण भेजने में असमर्थ रहता है, तो इस तरह के विवरन वटसऐप नंबर 97799 -20404 पर भी भेजे जा सकते हैं। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि 112 नंबर तभी डायल किया जाये जब कोई बताए गये प्लेटफार्मों पर जानकारी भेजने से असमर्थ रहता है।
उन्होंने कहा कि इन प्रवासी भारतीयों /विदेशी यात्रियों को अपने विवरणों में उनके पंजाब में आने की तारिख और हवाई अड्डे का नाम जहाँ वह उतरे थे और हवाई अड्डे पर उतरने की तारिख आदि लिखनी होगी। इसके अलावा वह पंजाब में जिन-जिन स्थानों पर गए और उनके पासपोर्ट नंबर समेत उनके नाम और संपर्क विवरणों जैसे कि मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और ई-मेल -आईडी से सम्बन्धित जानकारी भी फार्म में लिखनी पड़ेगी। उनको अपने पासपोर्ट में बताए अनुसार अपना स्थायी पता भी लिखना चाहिए और इस फेरी के दौरान यदि वह किसी होटल में रहे हों और अब किस मौजूदा पते पर वह रहते हैं, उस सम्बन्धी भी जानकारी इस फार्म में भरनी होगी।