पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने संत राम पाल को दिया बडा झटका
चंडीगढ,17 सितंबर (विश्ववार्ता) स्वयंभू संत राम पाल की जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने को खारिज कर दी। जिस पर 2014 में सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट द्वारा जारी 18 पेज के आदेश में कहा गया है कि केवल लंबी अवधि तक हिरासत में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।
कथित तौर पर रामपाल ने गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अपने आश्रम के सामने भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा की थी व भक्तों को मानव ढाल के लिए प्रयोग किया। जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस आलोक जैन की पीठ अपने आदेश में कहा कि राम पाल को बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया गया था और उसकी लंबी हिरासत अकेले उसे जमानत का हकदार नहीं बनाती है।