चंडीगढ़ः11 नंवबर (विश्ववार्ता) कैप्टन सरकार ने पंजाब में मामलों की जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को रद्द कर दिया है। पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच करने के लिए पंजाब सरकार से पहले मंजूरी लेनी होगी। बता दें कि, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत आती है।
गृह एवं न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा-6 के तहत दी गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पंजाब सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को दी गई सामान्य सहमति को वापस लेती है। अधिसूचना में कहा गया है कि पहले जारी की गई सभी सामान्य सहमतियों को रद्द करने के मद्देनजर, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को राज्य में मामलों की जांच के लिए पंजाब सरकार से पूर्व मंजूरी लेने की जरूरत होगी।
बता दें कि, पंजाब अब उन गैर भाजपा शासित राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति पहले ही वापस ले चुके हैं।