चुनाव आयोग की तरफ से एग्जिट पोल पर पाबन्दी
कपूरथला, 10 फरवरी(विश्व वार्ता)भारतीय चुनाव आयोग ने तारीख़ 10 फरवरी, 2022 से तारीख़ 07 मार्च, 2022 तक देश भर में एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाई है।
इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए ज़िला चुनाव अधिकारी श्रीमती दीप्ति उप्पल ने बताया कि लोग प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 ए अनुसार तारीख़ 10 फरवरी, 2022 को सुबह 7बजे से ले कर तारीख़ 07 मार्च, 2022 शाम 6:30 बजे तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता और न ही कोई कर या इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्य सदन पर किसी भी संचार साधन पर एग्जिट पोल को दिखाया नहीं जा सकता है।
उन्होंने बताया कि चुनाव कमीशन की तरफ से तारीख़ 28 जनवरी 2022 को जारी नोटीफिकेसन अनुसार मतदान वाले क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रानिक मीडिया किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे या सर्वेक्षण नहीं दिखा सकेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वेब पोरटलें की तरफ से करवाए जा रहे एग्जिट और ओपिनियन पोलों पर पाबंदी रहेगी और इसका उल्लंघन करने वालों विरुद्ध सख़्त कार्यवाही होगी।