चंडीगढ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को घोषित किया मेयर
जश्न में डूबे कार्यकर्ता
चंडीगढ़, 20 फरवरी (विश्ववार्ता) इस वक्त की बडी खबर सामने आ रही है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज को सुनवाई हुई। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट को मेयर घोषित किया और भाजपा उम्मीदवार की जीत रद्द कर दी। चुनाव अधिकारी (रिटर्निंग अफसर) को नोटिस दिया गया है। शीर्ष कोर्ट ने ये भी कहा कि अफसर ने झूठ बोला।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने आदेश दिया है कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर मान्य माने जाएंगे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे। आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया। बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा, आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है।
AAP के कुलदीप कुमार को पड़े इनवैलिड हुए 8 वोट
सीजेआई ने सभी 8 बैलेट पेपर जांचे और यह पाया कि सभी के सभी वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को पड़े हैं। इस बीच सीजेआई ने अनिल मसीह के उस बयान पर भी टिप्पणी की। जिसमें मसीह ने कहा था कि, उन्होने इनवैलिड किए गए 8 बैलेट पेपर पर इसलिए निशान लगाए क्योंकि वो इनवैलिड करने योग्य थे और उनकी पहचान अलग रहे। दरअसल, बैलेट पेपर देखने के बाद CJI ने मसीह से कहा कि किस आधार पर बैलेट पेपर इनवैलिड करने योग्य दिख रहे हैं?
अनिल मसीह के वीडियो क्लिप कोर्ट में चलाये गए
एक तरफ जहां बेंच ने बैलेट पेपर जांचे तो वहीं साथ-साथ 30 जनवरी के अनिल मसीह के वीडियो क्लिप भी कोर्ट में चलाये गए। इस दौरान अलग-अलग वीडियो क्लिप में अनिल मसीह की हरकत देख कोर्ट में CJI और अन्य जज व वकील हँसते-मुस्कुराते नजर आये। वहीं सीजेआई ने कहा कि सभी को वीडियो देखने दीजिए। थोड़ा मनोरंजन सबके लिए अच्छा है।