ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट मे सुनवाई
सीएम केजरीवाल को लगा झटका, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
चंडीगढ़, 9 अप्रैल (विश्ववार्ता) शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल, केजरीवाल द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया। केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया था लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे।
यह फैसला जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं। गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करने जैसा है। मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार नहीं है। जांच, पूछताछ से सीएम को छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
बता दें कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। वे फिलहाल 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत पर हैं। तिहाड़ जेल में बंद ‘आप’ प्रमुख केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के ‘समय’ को लेकर सवाल उठाया और कहा कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एवं समान अवसर मुहैया कराए जाने सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। हालांकि इससे पहले शराब घोटाले में एक हफ्ते में अदालत के दो फैसले आए हैं जिसमें AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है वहीं बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलें पर नजरें टिकी हैं।