हिमाचल राज्यसभा चुनाव के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती
कांग्रेस नेता ने दाखिल की याचिका, जानिए क्या मांग की ?
चंडीगढ़, 7 अप्रैल (विश्ववार्ता) हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव को कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस चुनाव में अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को 34-34 वोट प्राप्त हुए थे।
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका में हाईकोर्ट को बताया है कि, ड्रा में जिसका नाम निकले वो हार जाये ये नियम कानूनी रूप से गलत है, जिसका नाम निकलता है उसको जीतना चाहिए, क्योंकि उस समय सिर्फ दो लोग होते हैं और बराबरी पर होते हैं। सिंघवी ने कहा कि एक्ट-रूल में कहीं ये नियम नहीं दिया गया है लेकिन ये विचित्र नियम किसी के भी द्वारा धारणा से बनाया गया है। मनु सिंघवी ने कहा हमने याचिका लगा दी है अब हाईकोर्ट आगे की नियमानुसार कार्रवाई करेगा और फैसला देगा।
बता दें कि, हिमाचल की एक राज्यसभा सीट के लिए फरवरी महीने में राज्यसभा चुनाव हुआ था। जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था। वहीं बीजेपी से हर्ष महाजन उम्मीदवार थे। वहीं बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पास कुल 68 वोटों में से अपने कुल 40 वोट थे। जीत कांग्रेस के उम्मीदवार की पक्की मानी जा रही थी।
लेकिन क्रॉस वोटिंग होने के चलते कांग्रेस की जीत खलल में पड़ गई। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष वोटिंग कर दी। इसके साथ ही 3 अन्य निर्दलीय विधायकों के वोट भी हर्ष महाजन को पड़े। जिसके बाद कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी के हर्ष महाजन के पास वोटों की संख्या 34-34 बराबर हो गई। क्योंकि बीजेपी के पास उसके 25 वोट थे। उसे 9 वोट बाहर से और मिल गए।