हरियाणा सरकार किसान आंदोलन को लेकर फिर हाईकोर्ट पहुंची
बस से चले जाएं दिल्ली, JCB और ट्रैक्टर रहने दें; हाईकोर्ट ने किसानों को दी सलाह
चंडीगढ़, 21 फरवरी (विश्ववार्ता) हरियाणा सरकार किसान आंदोलन को लेकर फिर हाईकोर्ट पहुंची है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मोडिफाई किए ट्रैक्टरों और ट्रालियों को इकट्ठा न होने की गुहार लगाई गई है। सरकार ने कहा कि यह कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है, पंजाब सरकार इस पर कार्रवाई करे और इन्हें वहीं रोका जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।
किसानों के आंदोलन को लेकर दाखिल दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। । वहीं किसानों की ओर से आज भी कोई वकील हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कहा की शांतिपूर्वक प्रदर्शन का सभी को अधिकार है,लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
बता दें कि मंगलवार को किसानों के दिल्ली कूच के मामले में आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमे हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर दिल्ली ही जाना है, तो बस से चले जाए, ट्रैक्टर और ट्राली का काफिला लेकर क्यों जाना चाहते हैं किसान। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेक्टर ट्राली को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हाईवे पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा की शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ा जमावड़ा हो चुका है, इसे कम किया जाए। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को छोटी छोटी टुकडिय़ों में इक_े होने की इजाजत देने की बात कही।