चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज अहम सुनवाई
चंडीगढ़, 15 मार्च (विश्ववार्ता) सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 15 मार्च (शुक्रवार) को सुनवाई करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा देने के चलते कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले को 15 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि, हमें भारत के मुख्य न्यायाधीश से संदेश मिला है। हम इस मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करेंगे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस याचिका को कोर्ट के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया था।
यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को बृहस्पतिवार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति ने चुना। 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद दो रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं
सुप्रीम कोर्ट ने दो बार नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। नए कानून के तहत प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की चयन समिति द्वारा सीईसी और चुनाव आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति की जानी है। इस पैनल से भारत के मुख्या न्यायाधीश को हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि, नए कानून के प्रभाव से चयन पैनल पर सत्तारूढ़ सरकार हावी हो जाएगी।