सीएम केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
चंडीगढ़, 4 अप्रैल (विश्ववार्ता) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की। इसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। ईडी ने अपना जवाब पेश किया।
ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच शुरुआती चरण में है और जहां तक केजरीवाल का सवाल है, जांच खत्म नहीं हुई है। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो अपराध हुआ है वह स्पष्ट और संदेह से परे है। अदालत ने पूर्व में दायर अभियोजन शिकायतों पर संज्ञान लिया है। संज्ञान अपराध का है, अपराधी का नहीं।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रख रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पीएमएलए की धारा 50 के तहत कोई सामग्री नहीं है। ईडी ने पहला समन 30 अक्टूबर 2023 को भेजा गया है और 9वां समन 16 मार्च 2024 को भेजा गया। पहले और आखिरी समन के बीच छह महीने बीत गए। बिना किसी सबूत के केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया।
सिंघवी ने कहा कि यह केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार करने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। पहला वोट डाले जाने से पहले ही केजरीवाल और उनकी पार्टी को तोडऩे की कोशिश है। उनके पास कोई सबूत नहीं हैं, सिर्फ सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया। रेड्डी को 10 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 9 बयान दिए। 7 गिरफ्तारी से पहले और 2 गिरफ्तारी के बाद। ये हास्यास्पद है। जांच करने वाले कह रहे हैं कि जब तक आप केजरीवाल के खिलाफ बयान नहीं देंगे, हम बयान दर्ज करते रहेंगे।