लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी
…कई बड़े फैसलों पर लगी ‘मनोहर’ मुहर
चंडीगढ़, 6 मार्च (विश्ववार्ता)लोकसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) के नेतृत्व में मंगलवार शाम कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इनमें सबसे बड़ा फैसला शामलात भूमि को लेकर है। इसके तहत पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम 1949 के तहत जिन लोगों ने शामलात भूमि को 20 साल के लिए पट्टे पर लिया था, सरकार ने उन्हें मालिकाना हक देने का फैसला लिया है। हालांकि इसके लिए शर्त भी रखी है। इसके मुताबिक उन्हें ग्राम पंचायत को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। यह राशि सरकार बाद में निर्धारित करेगी। इस दायरे में वे लोग ही आएंगे जिन्होंने 31 मार्च 2004 तक खुली जगह समेत 500 वर्ग तक बाजार शुल्क से कम पर घरों निर्माण किया होगा।
सीएम मनोहर लाल ने हिसार जिले के चार गांवों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें आवासीय भूमि या भूखंडों का मालिकाना अधिकार देने वाली नीति बनाने की मंजूरी दे दी. इस नीति के तहत 31 मार्च 2023 तक सरकारी पशुधन फार्म, हिसार से संबंधित 1873 कनाल,मरला भूमि पर निर्मित आवास वाले मालिक स्वामित्व अधिकार के लिए पात्र होंगे. जो चार गांव इस नीति से लाभान्वित होंगे वो हैं – ढंढूर, पीरांवाली, झिरी (चिकनवास) और बबरान (बस्ती और डिग्गी ताल). जिन लोगों ने 250 वर्ग गज तक की भूमि पर कब्जा कर निर्माण किया है, उन्हें 2 हजार रुपये प्रति गज शुल्क चुकाने के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा। जिन लोगों ने 250 वर्ग गज से लेकर 1 कनाल तक के क्षेत्र में निर्माण किया है, उन्हें 3 हजार रुपये प्रति गज शुल्क चुकाने के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा. एक कनाल से 4 कनाल तक की भूमि कब्जा करने वाले परिवारों को 4 हजार रुपये का भुगतान करना होगा. इस नीति के तहत अधिकतम अनुमति प्लॉट का आकार 4 कनाल है. 4 कनाल से बड़े प्लॉट के दावे केवल 4 कनाल तक ही स्वीकार किए जाएंगे.
रोडवेज के रूटों की बढ़ी संख्या
हरियाणा में रोडवेज की बसें अब 265 से बढ़कर 362 रूटों पर चलेंगी. राज्य सरकार ने नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 2016 की स्टेज कैरिज योजना में संशोधन को मंजूरी दी। प्रस्तावित संशोधनों में रूटों की संख्या 265 से बढ़कर 362 कर दी गई है. इस विस्तार में रूटों को जोड़ना, बदलना और हटाना शामिल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करना है.
पेंशन 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार की गई
बैठक में हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्या ग्रहियों और हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन एवं अन्य सुविधाएं योजना, 2018 के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए करने को मंजूरी दी गई. दोनों योजनाओं के तहत बढ़ी हुई मासिक पेंशन तुरंत प्रभाव से लागू होगी.