वायदा मुआफ न बनाये जाने वाली याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
चंडीगढ 15 सिंतबर (विश्ववार्ता): बहिबल गोलीकांड मामले मे आज अदालत मे मुख मुलाजिम इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह को वायदा मुआफ गवाह बनने को मंजूरी दे दी है। वही कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जो इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह को वायदा मुआफ गवाह बनने को लगाई गई थी।
आपको बतां दे कि बहिबल कलां गोलीकांड में घटना वाले दिन 14 अक्तूबर 2015 को दो नौजवानों की मौत हो गई थी जो बरगाड़ी बेअदबी मामले के विरोध में सिख जत्थेबंदियों द्वारा दिए जा रहे शांतिपूर्ण धरने में शामिल थे। उस समय मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने जिप्सी पर फायरिंग के निशान का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि घटना के समय प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाडिय़ों पर फायरिंग की थी जिसके बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। एसआईटी ने अपनी पड़ताल में पाया है कि गोलीकांड की घटना के बाद अपना बचाव करने के लिए आरोपी पुलिस अधिकारियों ने झूठी कहानी गढ़ी थी और सुहेल सिंह बराड़ ने जिप्सी को फरीदकोट स्थित अपने घर लाकर उस पर फायर किया था।