पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जारी की गई अध्यापकों की तबादला नीति में शोध
संशोधन का नोटिफिकेशन जारी, स्पेशल केस में हर माह कर पाएंगे आवेदन
चंडीगढ, 27 फरवरी (विश्ववार्ता) पंजाब सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के लिए बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन किया गया है। । इसमें गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों, विधवाओं समेत कई वर्ग में मुलाजिमों को राहत दी गई है। ऐसी स्थिति पैदा होने पर शिक्षक तुरंत ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे।
नए आदेशों के तहत यह स्थानांतरण नीति उन कर्मचारियों में लागू नहीं होगी जो कैंसर रोगी (स्वयं, पति या पत्नी या बच्चे)/ डायलिसिस पर (स्वयं, पति या पत्नी या बच्चे) / लीवर / किडनी प्रत्यारोपण / 40% से अधिक विकलांगता /
विकलांग बच्चों या बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों वाले व्यक्ति / युद्ध विधवा / शहीद की विधवा / जहां पति या पत्नी की मृत्यु के कारण सेवारत कर्मचारी को तुरंत किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों या ऐसे शिक्षक हों, जो कठिन क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बल कर्मियों के पति या पत्नी हों। इन मामलों में आदेश शिक्षा मंत्री की मंजूरी से जारी किए जाएंगे।